भुज कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: हेरोइन तस्करी के तीन दोषियों को 20 साल की कैद और भारी जुर्माना
गुजरात के भुज शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2019 के एक बहुचर्चित हेरोइन तस्करी मामले में तीन आरोपियों को विशेष अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला नशीले पदार्थों के खिलाफ न्यायपालिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नादिर हुसैन, उमर हुसैन और इमरान मनियार को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही प्रत्येक पर 2 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
सजा का विवरण:
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के न्यायाधीश वी ए बुद्ध ने कच्छ जिले में हेरोइन रखने के मामले में मांडवी निवासी इन तीनों आरोपियों को दोषी पाया। नादिर हुसैन (30), उमर हुसैन (34) और इमरान मनियार (29) को 20-20 साल की सश्रम कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
मामले का घटनाक्रम:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 जुलाई, 2019 को गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को मांडवी में एक बड़ी मादक पदार्थ की खेप ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एटीएस ने मोटरसाइकिल सवार दो आरोपियों को रोका और उनके कब्जे से 97,60,000 रुपये मूल्य की 976 ग्राम ब्राउन शुगर/हेरोइन जब्त की।
इसके बाद, एटीएस की एक टीम ने तीसरे आरोपी, मनियार को उसके घर से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान, मनियार के एक रिश्तेदार के घर से 965 ग्राम हेरोइन और बरामद की गई, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।
यह फैसला नशीले पदार्थों के धंधे में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है और यह दर्शाता है कि न्यायपालिका ऐसे अपराधों को लेकर कितनी गंभीर है।
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