सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हिंसा से जुड़े यूएपीए मामले की सुनवाई, क्या मिलेगी जमानत?
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप शामिल हैं, जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से टल गई थी।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि वे इस हिंसा की कथित बड़ी साजिश में शामिल थे।
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए, इमाम, खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी सहित सात अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त, एक अन्य आरोपी, तस्लीम अहमद, को भी एक अलग पीठ द्वारा जमानत प्रदान करने से मना कर दिया गया था। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
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