वृद्ध, दिव्यांग और सेवा सैनिक अब घर बैठे कर सकेंगे मतदान: चुनाव आयोग की नई सौगात

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वृद्ध, दिव्यांग और सेवा सैनिक अब घर बैठे कर सकेंगे मतदान: चुनाव आयोग की नई सौगात
बिहार चुनाव में बुजुर्गों, दिव्यांगों और सेवा वोटर्स के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा, चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी

मतदाताओं के लिए मतदान हुआ और भी सुगम: चुनाव आयोग ने बढ़ाई पोस्टल बैलट की पहुँच

पटना/नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और जम्मू-कश्मीर सहित छह राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तिथियों की घोषणा के बाद, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक बड़ी राहत दी है। आयोग ने बुधवार को घोषणा की है कि बुजुर्ग, दिव्यांग और चुनावी ड्यूटी पर तैनात रहने वाले मतदाता अब पोस्टल बैलट का उपयोग करके आसानी से मतदान कर सकेंगे। यह पहल लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

घर बैठे मतदान का अधिकार: 85+ वर्षीय और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा

चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और गंभीर दिव्यांगता (बेंचमार्क दिव्यांगता) वाले मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी भरकर अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) को पांच दिनों के भीतर जमा कर सकते हैं। मतदान के दिन, चुनाव दल उनके घर पहुंचकर मतदान संपन्न कराएंगे।

आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाताओं के लिए भी पोस्टल बैलट की सुविधा

उन मतदाताओं के लिए जो चुनावी ड्यूटी के दिन अपनी आवश्यक सेवाओं में व्यस्त रहेंगे, उनके लिए भी पोस्टल बैलट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली विभाग, यातायात प्रबंधन, एम्बुलेंस सेवा, विमानन और दूरस्थ सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। इन मतदाताओं को अपने संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से पोस्टल बैलट के लिए आवेदन करना होगा।

मीडियाकर्मी भी पोस्टल बैलट का लाभ उठा सकते हैं

चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों को भी आवश्यक सेवा से जुड़े मतदाताओं की श्रेणी में रखा है। इसलिए, जो पत्रकार चुनावी कवरेज के लिए अधिकृत हैं, वे भी इस पोस्टल बैलट सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सेवा मतदाताओं को मतदान सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल पोलिंग बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के माध्यम से भेजी जाएगी, और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

सभी को मिलेगी जानकारी, लोकतंत्र होगा और सशक्त

चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पोस्टल बैलट से संबंधित सभी नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी दें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकें। चुनाव आयोग ने जनता से अपील की है कि वे इस सुविधा का भरपूर उपयोग करें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।


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