सीतामढ़ी में न्याय की जीत: छात्रा से हैवानियत करने वाले कलंकित शिक्षक को 10 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
सीतामढ़ी की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) राम प्रकाश यादव ने सुप्पी थाना क्षेत्र के नरहा निवासी शिक्षक रविशंकर कुमार को छात्रा के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने न्याय की मिसाल पेश करते हुए आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक अरविंद ठाकुर ने इस केस में अभियोजन पक्ष की मजबूती से पैरवी की।
कानून का कड़ा प्रहार: इन धाराओं में मिली सजा
अदालत ने आरोपी के कृत्यों की गंभीरता को देखते हुए उसे विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत दंडित किया है:
- धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट: 10 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड (जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद)।
- धारा 366 (अपहरण व विवाह का दबाव): 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना।
- धारा 363 (अपहरण): 5 वर्ष की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना।
- धारा 323 (मारपीट): 4 माह की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये सभी सजाएं एक साथ प्रभावी होंगी।
क्या थी हैवानियत की वह खौफनाक दास्तान?
शर्मसार कर देने वाली यह वारदात 27 फरवरी 2024 को अंजाम दी गई थी। शिक्षक रविशंकर कुमार ने शिक्षा के नाम पर अपनी ही छात्रा को झांसे में लिया और ‘फिजिकल क्लास’ के बहाने उसे बैरगनिया के एक होटल में ले गया। वहां उसने छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब छात्रा की तबीयत बिगड़ने लगी, तो आरोपी उसे दो-तीन दिनों तक अपनी बाइक पर यहां-वहां घुमाता रहा और अंत में शादी का झूठा वादा कर उसे सीतामढ़ी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लावारिस छोड़कर फरार हो गया। इस मामले को लेकर सुप्पी थाने में कांड संख्या 35/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर अब कोर्ट ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है।
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