बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को पुर्बाचल प्लॉट घोटाले में 21 साल की जेल
ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका के पुर्बाचल प्लॉट घोटाले में एक बड़ी न्यायिक मार का सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने उन्हें तीन अलग-अलग मामलों में कुल 21 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल हसीना के लिए, बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक महत्वपूर्ण झटका है। इसी घोटाले के एक मामले में उनके बेटे सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को भी 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
20 अन्य आरोपी भी फंसे, एक बरी
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस बहुचर्चित प्लॉट आवंटन मामले में कुल 20 अन्य आरोपी भी शामिल थे। इनमें से 19 को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। यह घटनाक्रम बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई हलचल ला सकता है।
गैरहाजिरी में सुनाया गया फैसला
ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने यह फैसला शेख हसीना की अनुपस्थिति में सुनाया। इससे पहले भी अदालत हसीना को पांच में से तीन मामलों में दोषी ठहरा चुकी है, जिनमें एक में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद की सजा का ऐलान हो चुका है।
एसीसी ने लगाए गंभीर आरोप
एंटी-करप्शन कमिशन (ACC) ने इसी साल जनवरी में पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट आवंटन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 6 मामले दर्ज किए थे। हसीना पर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ ‘राजुक’ अधिकारियों की मिलीभगत से डिप्लोमैटिक जोन में 6 प्लॉट अवैध तरीके से अपने परिवार के नाम पर हासिल किए।
हसीना-परिवार के कई सदस्य भी लपेटे में
एसीसी द्वारा दायर आरोपों में शेख हसीना के अलावा उनके बेटे सजीब, बेटी साइमा, बहन शेख रेहाना, और उनके बच्चों- रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी और अजमीना सिद्दीक के नाम भी शामिल हैं। इन सभी पर कथित तौर पर 10-10 कट्ठा के भूखंडों के अवैध आवंटन का आरोप है।
सभी 6 मामलों में हसीना का नाम
25 मार्च को एसीसी ने ढाका में छह अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की थीं, जिनमें शेख हसीना का नाम सभी छह मामलों में मुख्य आरोपी के तौर पर था। 31 जुलाई को अदालत ने हसीना, रेहाना, सजीब, साइमा, बॉबी, ट्यूलिप और अजमीना सहित कुल 29 लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। इस फैसले ने बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है।
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