जयपुर. राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी एसआई (चयनित अभ्यर्थियों) की अपील खारिज कर दी है. इससे इन अभ्यर्थियों को झटका लगा है. कोर्ट के इस फैसले के चलते एसआई भर्ती-2021 रद्द रहेगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमारे सामने हर माह राजस्थान से भर्तियों में अनियमितता को लेकर करीब 20 मामले आ रहे हैं. कोर्ट ने माना कि एसआई भर्ती में संस्थागत गड़बड़ी हुई है.
राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो व्यवस्थागत स्तर पर गंभीर चूक का द्योतक है। कोर्ट ने NEET परीक्षा का उदाहरण देते हुए याचिका खारिज कर दी है. पीठ ने कहा कि जब 44 एमबीबीएस अभ्यर्थी नीट परीक्षा में पकड़े गये थे तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती रद्द कर दी थी. आपको बता दें कि राजस्थान में कई वरिष्ठ नेता इस भर्ती को रद्द करने की वकालत कर चुके हैं.
पीसी:राजस्थान.एनडीटीवी
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