पेट्रोल-डीजल नियम: पेट्रोल-डीजल को लेकर बदले नियम, 1 जुलाई से मिलेगा इतना ईंधन!

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पेट्रोल-डीजल नियम: पेट्रोल-डीजल को लेकर बदले नियम, 1 जुलाई से मिलेगा इतना ईंधन!
पेट्रोल-डीजल नियम: पेट्रोल-डीजल को लेकर बदले नियम, 1 जुलाई से मिलेगा इतना ईंधन!

AMN. पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को वापस लेने का फैसला किया है। यह निर्णय 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और कालाबाजारी को रोकने के लिए 12 जून, 2026 को कुछ अस्थायी नियम लागू किए थे।

कोटा तय हो गया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार एक पेट्रोल पंप से एक वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही उपलब्ध करा सकती है. वहीं औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को खुदरा पेट्रोल पंपों के बजाय नामित उपभोक्ता पंपों से ईंधन लेने का निर्देश दिया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है.

कालाबाजारी और जमाखोरी पर लगे रोक- सरकार

सरकार के मुताबिक, इन अस्थायी नियमों से मध्य पूर्व संकट के दौरान आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली और कालाबाजारी और जमाखोरी भी रोकी गई. अब स्थिति सामान्य होने पर 1 जुलाई से सभी अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे।

पीसी- इंडिया टीवी हिंदी


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